आज भास्कर, जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग ऑफिसर को शिक्षा के लिए राहत देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा विभाग सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग टीचर शिल्पा श्रीवास्तव को एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लीव नहीं दी जा रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अधिकारियों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
शिल्पा श्रीवास्तव ने मेडिकल कॉलेज के डीन से एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दो साल की एजुकेशन लीव मांगी थी, जिसमें उन्होंने सैलरी न लेने की बात भी स्पष्ट की थी। लेकिन डीन ने यह कहते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया कि उन्हें पहले ही परीक्षा के लिए छुट्टी दी जा चुकी है, और नियमों के तहत दोबारा छुट्टी नहीं दी जा सकती। शिल्पा श्रीवास्तव ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।
गुरुवार को जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा विभाग, एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग, संयुक्त संचालक मेडिकल कॉलेज जबलपुर, डीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल शासकीय नर्सिंग कॉलेज और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।