आज भास्कर,जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा लोहारीडीह हत्याकांड में मृतक कांग्रेस नेता कचरू साहू के शव का री-पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच में लापरवाही बरतने पर राज्य शासन की गलती स्वीकारते हुए आदेश दिया कि कब्र खोदकर शव निकाला जाए और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने यह निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर को लोहारीडीह (मप्र सीमा) में कचरू की लाश पेड़ पर लटकती मिली थी। आरोप था कि बीजेपी नेता के बेटे ने हत्या की साजिश रची थी। मृतक कचरू उर्फ शिव प्रसाद साहू की बेटी व मां की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पूर्व में एकलपीठ से याचिका निरस्त होने के बाद युगलपीठ में अपील पेश की गई। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, शशांक शेखर व हर्षित बारी ने पैरवी की।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने शुरुआती जांच में गलती स्वीकारते हुए बताया कि स्थिति को देखते हुए शार्ट पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके बाद शव को मृतक की बेटी को सौंपा गया और उसे दफना दिया गया।
मध्य प्रदेश शासन ने कोर्ट में कहा कि शव को मृतक की बेटी को सौंपा गया, जबकि छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता ने शव स्वजनों को सौंपे जाने की बात कही थी। इस विरोधाभास के बीच कोर्ट ने आदेश दिया कि परिवार की उपस्थिति में शव का री-पोस्टमार्टम किया जाए।
मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मृतक की पत्नी भी एक अन्य मामले में जेल में बंद है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से शव का पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए।