आज भास्कर, जबलपुर। शासकीय हाईस्कूल गौरा नेगई, विकासखंड मझौली में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक ऋषि परोहा को शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण प्राचीष जैन द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि परोहा पर शैक्षणिक कार्यों में रुचि न लेने, कार्य में बाधा उत्पन्न करने, और बच्चों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने जैसे गंभीर आरोप जांच में प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।
परोहा द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौडा, विकासखंड मझौली निर्धारित किया गया है।