आज भास्कर,जबलपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग सागर ने जबलपुर के त्रिवेणी हेल्थ केयर हॉस्पिटल को आदेश दिया है कि वह मरीज को 80 हजार रुपए की राशि लौटाए और मानसिक क्षति के लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त दे। आयोग ने यह आदेश मरीज दुलारे यादव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सुनाया।
मामला तब शुरू हुआ जब दुलारे यादव, जिनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, ने इलाज के लिए 4 जुलाई 2023 को त्रिवेणी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में 2.20 लाख रुपए का भुगतान किया। हॉस्पिटल ने मरीज को आश्वासन दिया था कि मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना के तहत स्वीकृत राशि प्राप्त होते ही उसका भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा।
इसके बाद, यादव ने मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के लिए आवेदन किया, और शासन ने 80 हजार रुपए की राशि स्वीकृत कर हॉस्पिटल के खाते में जमा कर दी। बावजूद इसके, हॉस्पिटल प्रबंधन ने मरीज को यह राशि वापस नहीं की, और झूठ बोलता रहा कि राशि का भुगतान अभी शासन से नहीं हुआ है।
आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा शर्मा ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि त्रिवेणी हॉस्पिटल दो माह के भीतर 80 हजार रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए। इसके अलावा, मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए 10 हजार रुपए तथा 2 हजार रुपए परिवाद व्यय के भी देने होंगे।