Jabalpur News: हिरासत में मारपीट के मामले में हाई कोर्ट सख्त, प्रदेश के सभी थानों में 3 माह में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश - Aajbhaskar

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Sunday, October 20, 2024

Jabalpur News: हिरासत में मारपीट के मामले में हाई कोर्ट सख्त, प्रदेश के सभी थानों में 3 माह में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश


आज भास्कर, जबलपुर। हाई कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मारपीट के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में तीन महीने के भीतर ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस निर्देश की अनदेखी को अवमानना माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी को 18 फरवरी 2025 तक इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

टीआई समेत पुलिसकर्मियों पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना

यह आदेश अनूपपुर निवासी अखिलेश पांडे की याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भालूमाड़ा थाने की पुलिस ने उनसे रिश्वत की मांग की, और न देने पर उन्हें फर्जी केस में फंसा कर हिरासत में मारपीट की गई। कोर्ट ने टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों को 900 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने के साथ ही उन पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।