
आज भास्कर, जबलपुर। हाई कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मारपीट के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में तीन महीने के भीतर ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस निर्देश की अनदेखी को अवमानना माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी को 18 फरवरी 2025 तक इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।