आज भास्कर, जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि मेडिकल अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर निवासी धीरज दवांडे, भोपाल के राजेश वर्मा, और रायसेन के हरिनारायण मुंद्रे सहित विभिन्न जिलों में पदस्थ मेडिकल अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अन्य समान पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ मिल रहा है, जबकि उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि जिस विज्ञापन के तहत याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी, उसके तहत 27 अन्य अधिकारियों को यह लाभ दिया जा रहा है। चूंकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पूरक सूची के आधार पर हुई है, इसलिए उन्हें इस लाभ से वंचित किया गया है।
अधिवक्ता संघी ने तर्क किया कि राज्य सरकार समान अधिकारियों के बीच इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्रदान किया जाए।