एमपी वाकिंग जर्नलिस्ट यूनियन का नाम समाप्त...!
आज भास्कर
जबलपुर।18 सितंबर।
मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन अब मिलते जुलते नाम से श्रमिक संगठनों के पंजीयन नहीं नहीं कर सकेंगे।
उक्त आशय का फैसला मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के पक्ष में जबलपुर हाई कोर्ट के विद्वान न्याय मूर्ति श्री जी एस अहलूवालिया ने फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट के विद्वान न्यायमूर्ति श्री अहलूवालिया ने अपने आदेश से एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नाम को खारिज करते हुए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को निर्देशित किया है कि इस प्रकरण पर 24 अक्तूबर को मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष यह निर्णय करें कि भविष्य में मिलते जुलते नाम या ट्रांसलेशन पर आधारित नाम से श्रमिक संगठनों का पंजीयन न किया जाय ताकि आम लोगों और संगठनों में काम करने वालों को धोखा न हो। स्मरणीय है कि शासन के पक्ष के वकीलों के विरोध में हमारे संगठन मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से हाई कोर्ट में वरिष्ठ एवम् श्रम कानूनों के जानकार वकील श्री संजय वर्मा पैरवी कर रहे थे
मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन अब मिलते जुलते नाम से श्रमिक संगठनों के पंजीयन नहीं नहीं कर सकेंगे।
उक्त आशय का फैसला मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के पक्ष में जबलपुर हाई कोर्ट के विद्वान न्याय मूर्ति श्री जी एस अहलूवालिया ने फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट के विद्वान न्यायमूर्ति श्री अहलूवालिया ने अपने आदेश से एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नाम को खारिज करते हुए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को निर्देशित किया है कि इस प्रकरण पर 24 अक्तूबर को मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष यह निर्णय करें कि भविष्य में मिलते जुलते नाम या ट्रांसलेशन पर आधारित नाम से श्रमिक संगठनों का पंजीयन न किया जाय ताकि आम लोगों और संगठनों में काम करने वालों को धोखा न हो। स्मरणीय है कि शासन के पक्ष के वकीलों के विरोध में हमारे संगठन मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से हाई कोर्ट में वरिष्ठ एवम् श्रम कानूनों के जानकार वकील श्री संजय वर्मा पैरवी कर रहे थे