आज भास्कर, जबलपुर : भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हाई कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मसूद पर यह जुर्माना चुनाव याचिका पर जारी पूर्व निर्देश का पालन न करने के कारण लगाया गया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि 10 दिनों के भीतर एनजीओ 'बूंद' के खाते में जमा की जाए। अगर राशि जमा नहीं की गई तो मसूद का लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
यह मामला विधानसभा चुनाव-2023 से संबंधित है, जहां भाजपा के पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने चुनाव याचिका दायर कर मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। सिंह के अनुसार, मसूद ने अपने नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे खुद के और पत्नी के नाम पर लिए गए लाखों के लोन की जानकारी छिपाई थी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर तय की है।