नगर निगम मुख्यालय सहित संभागीय कार्यालयों में आयोजित लोक अदालत के दौरान जमा हुई रिकार्डतोड़ 7 करोड़ 12 लाख रूपये से अधिक की राशि
लोक अदालत में आज 6 हजार 6 सौ करदाताओं ने बकाया करों की राशि जमा कर लिया छूट का लाभ
लोक अदालत के दौरान राजस्व प्रभारी डॉं. सुभाष तिवारी ने सभी संभागीय कार्यालयों का किया निरीक्षण : करदाताओं से बातचीत कर उन्हें राहत प्रदान करने संभागीय अधिकारियों को दिये निर्देश
आज भास्कर,जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज दिनांक 08 मार्च 2025 दिन शनिवार को नगर निगम मुख्यालय एवं सभी संभागीय कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने पर भारी छूट प्रदान की गई जिसका लाभ लेने करदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। 6 हजार 6 सौ से अधिक करदाताओं ने बकाया कर जमा कर नगर विकास में सहभागिता दी। करदाताओं ने रिकार्डतोड़ 7 करोड़ 12 लाख रूपये से अधिक की राशि नगर निगम के ख़ज़ाने में जमा कराई। उपायुक्त पी.एन. सनखेरे ने बताया कि सम्पत्तिकर में 4 हजार 6 सौ करदाताओं ने 4 करोड़ 50 लाख रूपये, जलकर में 11 सौ करदाताओं ने 1 करोड़ 50 लाख, डोर टू डोर में 8 सौ 50 करदाताओं ने 12 लाख एवं अन्य ने 1 करोड़ रूपये की राशि निगम खजाने में जमा कराई है।
आज सभी संभागीय कार्यालयों में राजस्व प्रभारी एवं एम.आई.सी. सदस्य डॉं. सुभाष तिवारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने करदाताओं से बातचीत की और सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि करदाताओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने में सहयोग प्रदान करते हुए उन्हें राहत प्रदान करें।
निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव, अपर आयुक्त राजस्व श्रीमती अंजू सिंह, उपायुक्त पी.एन. सनखेरे एवं राजस्व अधिकारी राकेश तिवारी ने बताया कि लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई।
उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा कराई गई, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई गई, शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। लोक अदालत में सभी संभागीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, एवं करसंग्रहिताओं की भूमिका सराहनीय रही।