आज भास्कर, खंडवा। खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करने से इनकार कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सांसद पाटिल ने अपने नामांकन हलफनामे में एक वित्तीय संस्थान के प्रति देनदारियों का खुलासा नहीं किया था।
कांग्रेस प्रत्याशी का दावा है कि सांसद पाटिल 10 फरवरी 2017 से सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक, बुरहानपुर के डिफॉल्टर हैं। 2015-16 में 71 लाख रुपए के लोन की किश्तें चुकानी थीं, जो वे नहीं कर पाए। कोर्ट ने इस मामले में सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक के अधिकारी को 8 नवंबर को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही, सांसद को उस अधिकारी के आने-जाने और ठहरने का खर्चा भी वहन करने का निर्देश दिया है।
सांसद पाटिल के वकील ने याचिका को दोषपूर्ण बताया था, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और मामले की जांच को आगे बढ़ाया।