बीना के एक व्यापारी वीरेंद्र अजमानी ने याचिका दायर करते हुए कहा कि गणेश उत्सव के दौरान 12 से 15 दिनों के लिए अंडा-मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया, जिससे व्यापार पर बुरा असर पड़ा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सीएमओ द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में प्रतिबंध का कोई कानूनी आधार नहीं बताया गया, जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन शामिल हैं, ने मामले की सुनवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर अधिकारियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।