आज भास्कर, जबलपुर। मझौली थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी द्वारा बच्ची को जन्म देने के बाद बाल विवाह का मामला उजागर हुआ है। अस्पताल में प्रसव के दौरान किशोरी की उम्र का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में किशोरी के पति, माता-पिता, और सास-ससुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
घटना का खुलासा तब हुआ जब मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को किशोरी का प्रसव हुआ। आधार कार्ड की जांच में पता चला कि प्रसूता की उम्र 18 वर्ष से कम है। पुलिस की पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि किशोरी का विवाह 15 वर्ष की उम्र में हुआ था, जबकि उसका पति 23 वर्ष का था। वर्तमान में किशोरी की उम्र 16 वर्ष 9 माह है, और उसने एक बच्ची को जन्म दिया है।
यह घटना पिछले एक महीने में मझौली थाना क्षेत्र में इस तरह का दूसरा मामला है। जुलाई में भी एक 15 वर्षीय गर्भवती किशोरी के मामले में अस्पताल में जांच के दौरान उसकी नाबालिग उम्र का पता चला था। इस मामले में भी पति और परिवार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
मझौली थाना प्रभारी जेपी द्विवेदी ने बताया कि नाबालिग किशोरी के विवाह और प्रसव का मामला सामने आया है। पुलिस ने किशोरी के पति और अन्य स्वजनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।