दमोह । एक अप्रैल से सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अर्थात रात्रि में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। नियम में बताया गया है कि आप एक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मार्ग पर अचानक वन्यप्राणी आ सकते है। वाहन की अधिकतम स्पीड 20 किमी प्रति घंटा रहेगी, वाहन का हार्न न बजाएं। किसी प्रकार का कचरा प्लास्टिक, बोतल आदि संरक्षित क्षेत्र में न फेंके। इसके साथ ही शस्त्र विस्फोटक सहित प्रवेश वर्जित है, किसी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु वन क्षेत्र में न फेंके। नियमों का उल्लघंन करने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वन्य प्राणी संरक्षण में अपना सहयोग दे। मुहली रेंजर नीरज विसेन ने बताया कि टाइगर रिजर्व में लगातार टाइगर वा अन्य वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब सड़क पर भी यह दिखाई देने लगे हैं। उनकी सुरक्षा और लोगों की सुविधा के लिये जागरूक किया जा रहा है। रात के समय केवल इमरजेंसी वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
दमोह । एक अप्रैल से सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अर्थात रात्रि में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। नियम में बताया गया है कि आप एक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मार्ग पर अचानक वन्यप्राणी आ सकते है। वाहन की अधिकतम स्पीड 20 किमी प्रति घंटा रहेगी, वाहन का हार्न न बजाएं। किसी प्रकार का कचरा प्लास्टिक, बोतल आदि संरक्षित क्षेत्र में न फेंके। इसके साथ ही शस्त्र विस्फोटक सहित प्रवेश वर्जित है, किसी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु वन क्षेत्र में न फेंके। नियमों का उल्लघंन करने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वन्य प्राणी संरक्षण में अपना सहयोग दे। मुहली रेंजर नीरज विसेन ने बताया कि टाइगर रिजर्व में लगातार टाइगर वा अन्य वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब सड़क पर भी यह दिखाई देने लगे हैं। उनकी सुरक्षा और लोगों की सुविधा के लिये जागरूक किया जा रहा है। रात के समय केवल इमरजेंसी वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा।