नई दिल्ली। सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने का सपना देखने वालों के केंद्र सरकार का नया फैसला एक नई उम्मीद की किरण की तरह है। केंद्र सरकार ने अपने नए फैसले में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया है ताकि दाता युग्मक के अंडाणुओं और शुक्राणुओं के उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ यह शर्त रखी गई है कि साझेदारों में से किसी एक की मेडिकल कंडीशन उन्हें अपने गेमाइट्स का उपयोग करने में असमर्थ हो। सरकार द्वारा अधिसूचित सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम 2024 में कहा गया है कि जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक ऐसी स्थिति से पीडि़त है।
नई दिल्ली। सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने का सपना देखने वालों के केंद्र सरकार का नया फैसला एक नई उम्मीद की किरण की तरह है। केंद्र सरकार ने अपने नए फैसले में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया है ताकि दाता युग्मक के अंडाणुओं और शुक्राणुओं के उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ यह शर्त रखी गई है कि साझेदारों में से किसी एक की मेडिकल कंडीशन उन्हें अपने गेमाइट्स का उपयोग करने में असमर्थ हो। सरकार द्वारा अधिसूचित सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम 2024 में कहा गया है कि जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक ऐसी स्थिति से पीडि़त है।