आज भास्कर कटनी। म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री धरमिन्दर सिंह राठौड के निर्देशन में शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट सीनियर कन्या छात्रावास कैम्प कटनी में दहेज प्रथा एवं बालको के यौन उत्पीड़न विषय पर नुक्कड़ नाटक एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर समाज सेवी/अधिवक्ता श्रीमती अंजू रेखा तिवारी ने नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के संबंध में बताते हुये बालिकाओं से कहा कि, यदि कोई व्यक्ति किसी बालिका के साथ गलत कार्य या अपराध करने का प्रयास करता है तो उसे शीघ्र ही इसकी जानकारी अपने माता-पिता एवं शिक्षक को बतानी चाहिए जिससे अपराध को उसकी शुरूआत में ही रोका जा सकें, साथ ही बच्चो को मोबाइल के दुष्प्रभावो के बारे में भी अवगत कराते हुए सचेत किया कि वे मोबाइल का उपयोग सावधानी पूर्वक अपने ज्ञानवर्धन के लिए ही करें। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुये बच्चो को उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में तथा जिला न्यायालय में स्थापित ई-सेवा केन्द्र व लीगल एड डिफेंस कॉउसिल सिस्टम के बारे भी अवगत कराया और कहा किसी कानूनी समस्या के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते है।
शिविर के पश्चात छात्राओं के द्वारा दहेज प्रथा एवं बालको के यौन उत्पीड़न विषय पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया।
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