आज भास्कर, जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेन्द्र सिंह ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में गोहलपुर निवासी शिवमंगल सिंह राजपूत, कृष्णपाल सिंह, दयाशंकर और शरण सिंह को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला 14 अगस्त 2014 का है, जब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुभाष सिंह रात 9:30 बजे अपने घर पर बैठे थे। पुरानी रंजिश के चलते चारों आरोपी उनके घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान एक आरोपी ने चाकू से हमला कर उनकी कलाई और गर्दन पर गंभीर चोटें पहुंचाईं।
पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज किया और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान एडीपीओ संगीता घई ने प्रकरण में ठोस तर्क प्रस्तुत किए। इन तर्कों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें कारावास और जुर्माने से दंडित किया।