आज भास्कर,जबलपुर। अब्दुल रज्जाक की पत्नी रुबीना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। याचिका में रुबीना ने आरोप लगाया था कि पुलिस उनके पति अब्दुल रज्जाक को बार-बार बेवजह परेशान कर रही है और पूर्व मंत्री के इशारे पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे ही रज्जाक को किसी मामले में जमानत मिलती है, पुलिस तुरंत ही नई एफआईआर दर्ज कर देती है, जिससे उन्हें स्थायी जमानत हासिल करना मुश्किल हो रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की गहन सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि अब बिना कोर्ट की अनुमति के अब्दुल रज्जाक के खिलाफ कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी।