
आज भास्कर,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मई 2023 में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को उच्चतम आयुसीमा में छूट देने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार ने 18 सितंबर 2022 को एक परिपत्र जारी कर कोविड-19 की आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयुसीमा में 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन शामिल हैं, ने स्पष्ट किया कि यह छूट मई 2023 में पहली बार जारी हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के विज्ञापन पर भी लागू होगी।