आज भास्कर,जबलपुर। सागर जिले के बंडा तहसील में 2019 में 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में जिला अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। आरोपी रामप्रसाद अहिरवार की फांसी की सजा को 25 साल की सश्रम कारावास में बदल दिया गया, जबकि बंसीलाल अहिरवार को दोषमुक्त कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने इस मामले को "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" की श्रेणी में मानने से इनकार किया और आरोपी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। रामप्रसाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, और इसे उसका पहला अपराध माना गया।
घटना सागर जिले के बंडा में मार्च 2019 में हुई थी, जहां बच्ची का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अदालत ने पहले रामप्रसाद और बंसीलाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने संशोधित कर दिया है।