आज भास्कर,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2023 पर लगी रोक हटाते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और सवाल किया कि जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आरक्षण 2019 में लागू हुआ, तो इसे 2018 की भर्ती प्रक्रिया पर कैसे लागू किया गया।
सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए तर्कों पर भी कोर्ट ने कटाक्ष किया और कहा कि उनके तर्क सरकार के हित के विपरीत प्रतीत हो रहे हैं।
हाईकोर्ट ने 27 मई 2024 को दिए गए आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अब जारी रखा जा सकता है। कोर्ट ने EWS आरक्षण को 2018 की भर्ती पर लागू करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की और इसे अनुचित ठहराया।