नरसिंहपुर आज भास्कर। न्यायालय, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने के प्रकरण में आरोपी प्रदीप आ. मंजूलाल उर्फ किच्चू चौधरी आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम बगलई, थाना चीचली जिला नरसिंहपुर म.प्र. को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को भादवि की धारा- 363 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 16.1.2023 को अभियोक्त्री की मां अपनी बहन के घर ग्राम मगरमुंहा गई थी। उसकी जेठानी ने उसे फोन कर बताया कि अभियोक्त्री लगभग शाम 6 बजे घर से कचरा फेंकने रोड तरफ गई थी, परंतु घर वापस नही आई। उसका पता नहीं चलने पर थाना गाडरवारा में अभियोक्त्री की गुमशुदगी दर्ज कराई। गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केंद्र गाडरवारा में क्रमांक 0035/2023 अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि. में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण में संहिता की धारा 366 एवं अधिनियम 2012 की धारा 16, 17 की वृद्धि की गयी। अनुसंधान के आगामी प्रक्रम पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, अभियोक्त्री एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी जिसमें पीडिता के कथन तथा माता एवं दादी की साक्ष्य महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय मानते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा सें दंडित किया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।