Jabalpur News: हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस निर्धारण पर राहत दी - Aajbhaskar

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Wednesday, August 14, 2024

Jabalpur News: हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस निर्धारण पर राहत दी


आज भास्कर, जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि और रिफंड के मामले में राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने फीस रिफंड पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को अपना जवाब 25 अगस्त तक पेश करने का निर्देश दिया है।

यह निर्णय क्राइस्ट चर्च स्कूल, सेंट अलायसिस स्कूल, सेंट जॉनस स्कूल दमोह सहित पांच स्कूलों की याचिका पर लिया गया, जिन्होंने जिला कमेटी द्वारा फीस निर्धारण और 2017-2018 से बढ़ी हुई फीस की राशि लौटाने के आदेश को चुनौती दी थी।

इन स्कूलों का कहना है कि मध्य प्रदेश निजी स्कूल (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम के तहत, वे 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं और 15% से अधिक वृद्धि के लिए राज्य कमेटी की अनुमति आवश्यक है। जिला स्तरीय कमेटी ने सभी स्कूलों से बढ़ी हुई फीस की राशि लौटाने का आदेश जारी किया था।

अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा।