आज भास्कर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिंगरौली निवासी 14 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. जस्टिस जीएस आहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि माता-पिता के खर्च और जोखिम से पीड़िता का गर्भपात कराया जाए. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और गर्भपात करने वाले डॉक्टरों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इस मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि सिंगरौली निवासी एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण की रिपोर्ट परिजनों द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने लड़की की बरामदगी के बाद अपहरण, दुराचार और पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. याचिका में कहा गया था कि नाबालिग लड़की गर्भवती है और वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है. इसके अलावा वह मानसिक और शारीरिक रूप से भी बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है
आज भास्कर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिंगरौली निवासी 14 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. जस्टिस जीएस आहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि माता-पिता के खर्च और जोखिम से पीड़िता का गर्भपात कराया जाए. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और गर्भपात करने वाले डॉक्टरों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इस मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि सिंगरौली निवासी एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण की रिपोर्ट परिजनों द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने लड़की की बरामदगी के बाद अपहरण, दुराचार और पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. याचिका में कहा गया था कि नाबालिग लड़की गर्भवती है और वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है. इसके अलावा वह मानसिक और शारीरिक रूप से भी बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है