आज भास्कर , जबलपुर। सेना में रहकर दो युद्ध में लड़ते हुए वीरता पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से दी गई पंद्रह एकड़ जमीन का पट्टा आवंटित न किए जाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि जमीन के पट्टे के लिए सैनिक रहे व्यक्ति ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था। तहसीलदार द्वारा आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के खिलाफ उनके पुत्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
आज भास्कर , जबलपुर। सेना में रहकर दो युद्ध में लड़ते हुए वीरता पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से दी गई पंद्रह एकड़ जमीन का पट्टा आवंटित न किए जाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि जमीन के पट्टे के लिए सैनिक रहे व्यक्ति ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था। तहसीलदार द्वारा आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के खिलाफ उनके पुत्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।