पेपर लीक-चीटिंग पर 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना - Aajbhaskar

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Wednesday, February 7, 2024

पेपर लीक-चीटिंग पर 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना


नई दिल्ली । सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इन पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत साधनों की रोकथाम) बिल पास कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा।


यह बिल कानून बनाता है तो पुलिस बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। इसके पहले संसद के बजट सत्र के पांचवें दिन यानी मंगलवार को सदन की कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के स्थानीय चुनावों (नगर निगम और पंचायत) में आरक्षण पर चर्चा से शुरू हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2024 पेश किया था।


इधर, राज्यसभा में कंसीडरेशन द कॉन्स्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 2024 और कॉन्स्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल 2024 पर चर्चा शुरू हुई।


वहीं, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में नित्यानंद राय ने बताया कि हमारी सरकार लगातार महिलाओं को प्रोत्साहन दे रही है। सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में 41 हजार 606 महिला जवान तैनात है।