Highlights : - सैकड़ों भू-स्वामी अपनी जमीन पर काबिज हाेने के बावजूद मालिक नहीं हैं
- 18 साल पहले खसरे में दर्ज शहरी सीलिंग के परिपेक्ष्य में अहम आदेश दिया था
- सीईओ ने उनकी बात सुनी और हरसंभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया
आज भास्कर, जबलपुर : खसरे में शहरी सीलिंग दर्ज होने से सैकड़ों भू-स्वामी अपनी जमीन पर काबिज हाेने के बावजूद अपनी जमीन के मालिक नहीं हैं। उनके भूखंड शहरी सीलिंग में दर्ज हैं। इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जहां कलेक्टर को पत्र लेकर पीड़ित भू-स्वामियों को रहत पहुंचाने की मांग की है, वहीं जबलपुर वकास प्राधिकरण के सीइओ से भी भेंट की। इस मामले में सीइओ ने मदद का भरोसा दिलाया है।
18 साल पहले खसरे में दर्ज शहरी सीलिंग के परिपेक्ष्य में अहम आदेश दिया था
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नाजपांडे ने बताया कि करीब 18 साल पहले तत्कालीन अपर कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी ने खसरे में दर्ज शहरी सीलिंग के परिपेक्ष्य में अहम आदेश दिया था। उक्त आदेश के अनुसार सभी खसरों से शहरी सीलिंग शब्द को विलोपित किया जाना था। इस संबंध में सक्षम न्यायालय ने सभी तहसीलदारों को पत्र लिखकर उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था।
सीईओ ने उनकी बात सुनी और उनको हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया
करीब चार साल पहले खसरों के कालम नंबर 12 में शहरी सीलिंग दर्ज हो गया। इसके बाद से भूस्वामी लगातार भटक रहे हैं। इस समस्या को लेकर नाग. उप. मार्ग. मंच ने जेीए के सीईओ दीपक कुमार वैद्य से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा। मंच के मुताबिक सीईओ ने उनकी बात सुनी और उनको हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर मंच के मणिकांत नेमा और जेडीए आवास संघ की ओर से विनोद दुबे, केएल चौपड़ा उपस्थित रहे।